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छत्तीसगढ़ : कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा, अधेड़ शख्स ने 9 साल की बच्ची से किया रेप

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दुर्ग में 9 साल की बच्ची से रेप के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी 50 साल के अधेड़ को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. बता दें कि 9 साल से भी कम उम्र की मासूम को चाकलेट का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में फैसला सुनाया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी. मामले की शिकायत धमधा थाना में 5 सितंबर 2018 को दर्ज कराई गई थी. शिकायत में पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी 9 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही 50 साल के अधेड़ ने अनाचार और अप्राकृतिक कृत्य किया है. ये खुलासा मासूम की 4 सिंतबर 2018 को तबीयत बिगड़ने पर हुआ था.

मासूम ने परिजनों को बताया था कि 31 अगस्त 2018 को आरोपी ने चाकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया था. घर पर उसने अनाचार करने के साथ उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया. पड़ोस में रहने की वजह से बच्ची उसे बड़े पापा कहती थी. शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज और प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था.

प्रकरण का विचारण फास्ट टे्रक कोर्ट में किया गया और लगभग 11 माह पश्चात फैसला सुना दिया गया. विचारण पश्चात आरोपी को इस घृणित कार्य के लिए विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने दोषी मानते हुए प्राकृतिक मौत होने तक उम्र कैद की सजा का फैसला सुनाया.