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अलर्ट! चाइनीज पटाखे बेचते या जलाते पकड़े गए तो होगी सजा, सरकार ने जारी किया आदेश…

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दिवाली से ठीक पहले सरकार ने चाइनीज पटाखों (Chinese Crackers) पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. सोमवार को कस्‍टम विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर (Principal Commissioner of Customs) ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है. नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि पटाखों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. अगर कोई व्‍यक्ति चाइनीज पटाखों को रखता है, बेचता है या फिर किसी तरह से इसकी डीलिंग करता है तो उन्‍हें कस्‍टम एक्‍ट 1962 के तहत दंडित किया जाएगा.

खतरनाक केमिकल्स से बचने के ​लिए लगा प्रतिबंध
बता दें कि सरकार की तरफ से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि चाइनीज पटाखों का आयात और भारतीय बाजार में इनका इस्‍तेमाल चिंता का विषय है. चाइनीज पटाखों के आयात पर प्रतिबंध है और यदि किसी व्‍यक्ति के पास यह पाया जाता है तो उन्‍हें कस्‍टम एक्‍ट के तहत दंडित किया जा सकता है. इस नोटिस में कहा गया है कि चाइनीज पटाखों का इस्‍तेमाल सरकार के एक्‍सप्‍लोजिव रूल्‍स 2008 (Explosive Rules 2008) के खिलाफ है और यह हानिकारक है. इनमें लेड, कॉपर, ऑक्‍साइड और लीथियम जैसे प्रतिबंधित केमिकल्‍स का इस्‍तेमाल किया जाता है. ये केमिकल्‍स इंसानों के लिए खतरनाक होने के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं.

ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि पटाखों की लेबलिंग डिटेल्‍स देखकर ही खरीदारी करें. अगर कोई आम नागरिक इस तरह के पटाखों की सेल संबंधित जानकारी रखता है तो वो चेन्‍नई कस्‍टम कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 044-25246800 पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं.