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बाइक चालक ध्यान दें! अगर इन पार्ट्स के साथ की छेड़खानी तो भरना होगा भारी जुर्माना, जानें क्या हैं नियम

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सड़क पर अक्सर ये देखा जाता है कि टू व्हीलर चलाने वाले सुरक्षा से जुड़े नियमों का उलंघन करते रहते हैं. ऐसे में सड़कों पर लोगों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास करती रहती है. नए मोटरवाहन एक्ट में संशोधन करके भारी जुर्माने का भी प्रावधान भी दिया गया है ताकि लोग जुर्माने के डर से नियमों का उलंघन न करें. हाल ही में बंगलुरु में एक ट्रैफिक नियम के उलंघन का मामला सामने आया है, जिसमे टू व्हीलर चालक ने रियर-व्यू मिरर और इंडिकेटर्स नहीं लगाया था जिसकी वजह से उसका चालान किया गया.

बंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किये गए एक रोड सेफ्टी सर्वे में ये देखा गया कि ज्यादातर टू व्हीलर दुर्घटना रियर-व्यू मिरर और इंडिकेटर्स के इस्तेमाल न करने से हुई हैं. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने रियर-व्यू मिरर और इंडिकेटर्स के इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के आदेश दे दिए हैं.

इससे जुड़ा कानून- रियर-व्यू मिरर का उपयोग करना केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 5 और 7 के अंतर्गत अनिवार्य है. हालांकि पहले लोग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी इस पर ध्यान कम ही दिया जाता था. रियर-व्यू मिरर टू व्हीलर में एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है जिसके इस्तेमाल से गाड़ी को मोड़ते वक़्त पीछे से आ रही गाड़ियों के साथ दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है. इसी तरह टू व्हीलर में इंडिकेटर्स का उपयोग भी बेहद ही जरूरी होता है जिससे आपके सामने या पीछे से आने वाली गाड़ियों को संकेत मिल जाता है कि आप किस दिशा में गाडी को मोड़ना चाहते हैं.
बंगलुरु ट्रैफिक पुलिस एक वाहन चेकिंग अभियान चलाएगी जिसमे ऐसे टू व्हीलर जिसमे रियर-व्यू मिरर और इंडिकेटर्स न होने पर सख्ती से 500 रुपए का चालान करेगी. टू व्हीलर चलाने वालों के लिए ये बाइक के बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं जिसका सभी को इस्तेमाल करना चाहिए.