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RBI ने एक और सहकारी बैंक पर ठोका 79 लाख रुपये का जुर्माना

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक (Apna Sahakari Bank) पर 79 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अपना सहकारी बैंक पर नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) वर्गीकरण समेत कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण जुर्माने (Penalty) की कार्रवाई की गई है. आरबीआई ने कहा कि बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चलता है कि उसने एनपीए कैटेगराइजेशन, मृतक के जमा के चालू खातों में मौजूद राशि पर ब्याज का भुगतान या दावों का निपटान नहीं करने और सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के कारण लगने वाले शुल्क जैसे नियमों का पालन नहीं किया है. इसलिए बैंक पर जुर्माना लगाया गया है.

RBI ने बैंक को भेजा था कारण बताओ नोटिस
अपना सहकारी बैंक का वैधानिक निरीक्षण (Statutory Inspection) 31 मार्च 2019 को उसकी वित्तीय स्थिति (Financial Condition) के लिए किया गया था. अपना सहकारी बैंक को पहले नोटिस भेजा गया था. इसमें पूछा गया था कि निर्देशों के मुताबिक पेनाल्टी क्‍यों नहीं लगाई गई. नोटिस में यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए.
बैंक के ग्राहकों पर क्‍या होगा कार्रवाई का असर
आरबीआई ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब एडिशनल सबमिशन और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद यह जुर्माना लगाया गयाहै. हालांकि, आरबीआई ने कहा कि नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance) में कमी के कारण जुर्माना लगाया गया है. इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ बैंक की ओर से किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को बनाए रखना है.

रिजर्व बैंक ने इन पर भी लगाया है जुर्माना
रिजर्व बैंक ने कहा कि कोलकाता की विलेज फाइनेंशियल सविर्सिज पर अपने ग्राहक को जानो (KYC) नियमों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने यह भी बताया कि उसने अहमदनगर मर्चेंट को-आपरेटिव बैंक पर 13 लाख, अहमदाबाद के महिला विकास को-अपरेटिव बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.