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इन तरीकों से Delhi में पाबंदी के बाद भी चला सकते हैं पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियां, बस ये करें

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दिल्ली सरकार ने राज्य में चलने वाले एक लाख से ज्यादा 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. राज्य में ऐसे पेट्रोल वाहनों की संख्या 43 लाख से ज्यादा है. इनमें 32 लाख 2-व्हीलर और 11 लाख 4-व्हीलर शामिल हैं. वहीं, डीजल वाहनों की संख्या एक लाख से ज्यादा है.

अब इन पाबंदियों के बाद लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि वे अपने पुराने व्हीकल का क्या करें? क्योंकि नया वाहन खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है. इसके लिए काफी बजट की जरूरत होगी. वहीं, स्क्रैप कराने से काफी नुकसान होगा. इसलिए हम आपकों यहां बताने जा रहे हैं कि आप पाबंदी के बाद दिल्ली में अपने पुराने वाहन को कैसे चला सकते हैं…

NOC लेकर बेच सकते हैं वाहन
दिल्ली में 15 साल पुरानी बाइक के लिए आप एनओसी (NOC) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह दूसरे कुछ राज्यों में ही चलेगी. वहीं, जिन लोगों की गाड़ियां हैं, वे दूसरे राज्यों में बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं. दिल्ली में भी ये गाड़ियां इलेक्ट्रिक किट (Electric Kit) लगवाने के बाद चल सकती हैं, लेकिन इसके लिए अभी तक एजेसियों की लिस्ट जारी नहीं की गई है. दिल्ली सरकार इसको लेकर बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी.

कहां चला सकते हैं पुरानी गाड़ियां?
दिल्ली में वाहन मालिक इन पुरानी गाड़ियों को राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चला सकते हैं. इन राज्यो में अभी भी 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारें और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारें चल सकती हैं. इसके लिए आपको अपनी पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करवाना होगा. इसके लिए आप दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जा कर अप्लाई कर सकते हैं.

पुरानी गाड़ियों का अब क्या होगा?
हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को लेकर एक आदेश जारी किया था. इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि डीजल या पेट्रोल वाहनों के मालिक अपनी कारों को डीरजिस्टर्ड या जब्ती किए जाने की संभावना से घबराए हुए हैं. ऐसे में ये लोग परिमार्जन नीति का लाभ उठा सकते हैं या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे पुराने वाहनों को राजधानी के बाहर बेच सकते हैं. दिल्ली सरकार की कई योजनाएं भी चल रही हैं ताकि लोग पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में भी बदल सकें, हालांकि इसमें समय लगने की संभावना है.

दिल्ली में कितने पुराने वाहन होंगे डंप?
परिवहन विभाग दिल्ली में अब तक करीब एक लाख डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर चुका है. शहर में इस समय करीब 38 लाख ‘ओवरएज’ वाहन हैं. ऐसे में अगर कोई पुरानी गाड़ी (ईएलवी) सार्वजनिक स्थानों पर या सड़कों पर चलता हुआ पाया जाता है तो उसे पुलिस या परिवहन प्रवर्तन इकाई द्वारा जब्त कर कबाड़खाने में भेज दिया जाएगा.