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पर्सनल लोन पर ले सकते हैं टैक्स छूट का फायदा, जानें क्या है तरीका

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 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स सेविंग्स प्लान करने का समय आ गया है. नौकरीपेशा लोगों, खासकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने ऑफिसों में टैक्स सेविंग्स प्लान जमा करने भी शुरूर कर दिए हैं. हम-आप इनकम टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग स्कीम में निवेश करते हैं. कई बार देखने में आया है कि तमाम जगहों पर निवेश करने के बाद भी टैक्स का बोझ कम नहीं होता.

होम लोन के आधार पर टैक्स की बड़ी बचत करने में मदद मिलती है. एजुकेशन लोन से भी हम टैक्स बचा सकते हैं. लेकिन अगर होम लोन या एजुकेशन लोन ना होता फिर टैक्स कैसे बचाएं, यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है.

टैक्स एक्सपर्ट कहते हैं कि पर्सनल लोन के आधार पर भी टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. लेकिन कुछ ही परिस्थितियों में ही पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है.

पर्सनल लोन के आधार पर टैक्स बचाने के तरीके

वैसे तो इनकम टैक्स में पर्सनल लोन पर छूट लेने का कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन इसके लिए दूसरे तरीके अपनाकर पर्सनल लोन पर भी टैक्स का लाभ लिया जा सकता है. अगर आपने कारोबार के लिए, घर-मकान बनवाने के लिए या खरीदने के लिए पर्सनल लोन लिया है तो आप इस पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.

संपत्ति खरीदने पर छूट

आपने पर्सनल लोन (Personal Loan) किसी संपत्ति की खरीद के लिए लिया है तो यहां भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. आपने गहने खरीदे हैं या गैर रिहायसी प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर शेयर बाजार में निवेश किया है तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है. ध्या रखें कि टैक्स छूट केवल ब्याज पर मिलेगी, लोन की मूल राशी पर नहीं.

बिजनेस के लिए पर्सनल लोन

आपने कोई कारोबार शुरू करने या फिर कारोबार को विस्तार देने के लिए पर्सनल लोन (Personal Loan) लिया है तो ब्याज को आप खर्च के तौर पर दिखा सकते हैं. खर्च पर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. इससे आपकी टैक्स देनदारी घट जाएगी. आप कितना भी पैसा ब्याज खर्च के तौर पर दिखाकर क्लेम कर सकते हैं.

घर की मरम्मत के लिए पर्सनल लोन

सभी जानते हैं कि होम लोन (Home loan) पर दो तरह से टैक्स छूट का लाभ मिलता है. एक तो ब्याज पर दूसरा मूलधन पर टैक्स बैनिफट ले सकते हैं. अगर आपने पर्सनल लोन लेकर घर की मरम्मत करवाई है या फिर कोई रिहायशी प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इस पर आप आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत ब्याज पर छूट का फायदा ले सकते हैं. आप घर में रहते हुए 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं. अगर घर को किराए पर दिया हुआ है तो कितना भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.