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1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति को सरकार के ही विधि विभाग ने किया खारिज, नहीं हो सकता लागू- अमित मंडल

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रांची, 21 दिसंबर । झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भाजपा विधायक अमित मंडल ने 1932 आधारित स्थानीय नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने विधि विभाग का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लागू नहीं हो सकती।

विधि विभाग ने साफ कहा है कि राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता। ऐसे में मुख्यमंत्री कैसे ख़ातियानी जोहर यात्रा के क्रम में यह कह रहे हैं कि राज्य में 1932 का खतियान लागू है। वे कैसे जनता को दिग्भ्रमित करनेवाला बयान दे रहे हैं।

राज्यपाल से विधेयक पर जल्द सहमति देने का आग्रह किया गया : आलमगीर आलम

संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पिछले सत्र में 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक पारित कर राज्यपाल से अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इस मामले को लेकर सोमवार को सम्पन्न कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया था कि राज्यपाल से मिलकर जल्द इसपर सहमति देने का आग्रह किया जाय। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंगलवार को भाजपा को छोड़ अन्य सभी दलों से राज्यपाल से मिलकर इस विधेयक पर जल्द सहमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका परिणाम आएगा। स्पीकर ने कहा कि विधि विभाग ने क्या टिप्पणी की है इसको देखकर सरकार सदन को सूचित करें।