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Russia-Ukraine War: पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को रूस ने किया खारिज, बाइडेन ने ठहराया सही…

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अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है.

दूसरी ओर रूस ने इसे खारिज कर दिया है. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वारंट को सही ठहराया है.

आईसीसी ने क्यों जारी किया वारंट

आईसीसी ने एक बयान में कहा कि पुतिन बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में बच्चों को अवैध रूप से ले जाने संबंधी युद्ध अपराधों के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय में बाल अधिकार मामलों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा के खिलाफ भी ऐसे ही आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अदालत के अध्यक्ष पियोटर हॉफमांस्की ने एक वीडियो बयान में कहा कि आईसीसी के न्यायाधीशों ने वारंट जारी किए हैं, लेकिन उन्हें तामील करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर करेगा. उन्होंने कहा कि वारंट तामील करने के लिए अदालत के पास अपना कोई पुलिस बल नहीं है.

क्रेमलिन प्रवक्ता ने आईसीसी के फैसले को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया

इस बीच क्रेमलिन प्रवक्ता ने आईसीसी के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट अपमानजनक और अस्वीकार्य है. उन्होंने आईसीसी के फैसले को कानूनी तौर पर अमान्य करार दिया.

रूसी विदेश मंत्रालय ने भी फैसले को किया खारिज

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने आईसीसी के फैसले को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा, रूस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का पक्षकार नहीं है और रूस का इसके प्रति कोई दायित्व भी नहीं है. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आने वाले गिरफ्तारी के संभावित वारंट हमारे लिए कानूनी रूप से शून्य और शून्य होंगे.

जो बाइडेन ने वारंट को सही ठहराया

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को सही ठहराया है. उन्होंने कहा, पुतिन ने वॉर क्राइम किया है. जबकि वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा, यह तो बस शुरुआत है.