मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक अदालत ने पूर्व सरपंच को डराने धमकाने के मामले में दोषी पाए जाने पर चार कथित पत्रकारों को दो दो वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया है।
अभियोजन के मुताबिक दिसंबर 2015 में भड़भड़िया गांव में पूर्व सरपंच बालाराम पाटीदार अल्पवर्षा के चलते ट्यूबवेल संबंधी कार्य करा रहा था।
तभी नीमच निवासी नरेंद्र गेहलोत, लोकेंद्र, युगलकिशोर और हेमंत गांव पहुंचे और नियमविरूद्ध कार्य होने का आरोप लगाते हुए रुपयों की मांग करने लगे। चारों ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से करने की धमकी दी थी।
हंगामा होने पर ग्रामीणों ने चारों का विरोध किया। पूर्व सरपंच ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी।
पुलिस ने जांच के बाद चारों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार भंडारी ने शुक्रवार को पूर्व सरपंच को धमकाकर अनुचित धन मांगने का दोषी पाकर चारों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक एक हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया।