Home जानिए पैन को आधार से ऐसे करें लिंक, नया कार्ड प्रिंट कराना भी...

पैन को आधार से ऐसे करें लिंक, नया कार्ड प्रिंट कराना भी हुआ आसान…

0

ये बात तो सभी जानते हैं कि आधार कार्ड की ही तरह पैन कार्ड भी नागरिकों के लिए कई चीजों के लिए बेहद जरूरी है। पैन कार्ड यानी स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) आपके वित्तीय लेन-देन और आईडी प्रूफ के तौर पर अहम भूमिका निभाता है। इसलिए लगभग हर इंसान ने पैन कार्ड बनवा रखा है। लेकिन इससे जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से कार्ड होल्डरों को दिक्कत होती है। जैसे पैन कार्ड में छपी गलती का सुधार करना, पैन कार्ड रिप्रिंट करना, पैन कार्ड खो जाने पर क्या करना, आदि। आज हम आपको इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देंगे, ताकि आपको इससे जुड़ी कोई भी समस्या हो, तो आप उसे तुरंत ठीक कर सकें।

ऑनलाइन ऐसे कराएं लिंक

  • सबसे पहले आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
  • अगर आपका आयकर खाता नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
  • क्लिक करते ही पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
  • इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें।
  • जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।

नोट: अगर आपका नाम आधार और पैन में अलग-अलग है तो फिर आपको ओटीपी की जरूरत होगी। यह ओटीपी आधार के साथ जुड़े आपके मोबाइल पर आएगा। ओटीपी को डालते ही आपका आधार नंबर पैन नंबर से जुड़ जाएगा।

SMS से आधार और पैन कार्ड को लिंक

इसके अलावा आप एसएमएस के माध्यम से भी आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा।

पता कर सकते हैं आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस

  • आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
  • यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है।
  • इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
  • इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा।
  • एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
  • इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।

पैन कार्ड में सुधार/रिप्रिंट के लिए करें ये कामकार्ड में सुधार के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका समय बर्बाद होता है। हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप घर बैठे ही कार्ड में सुधार कर सकेंगे।

  • आपको सबसे पहले कार्ड में नाम बदलने के लिए अपने असली नाम वाले दस्तावेजों की फोटोकॉपी रखनी होगी। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट और पहचान पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हैं।
  • कार्ड में सुधार करने के लिए आपको सबसे पहले एनएसडीएल https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html की आधिकारिक साइट पर जाना होगा।
  • अब एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको एप्लिकेशन टाइप में जाकर चेंज एंड करेक्शन इन पैन कार्ड/रिप्रिंट के विकल्प पर टैप करना पड़ेगा।
  • यहां आपको INDIVIDUAL को चुनना है।
  • इतना करने के बाद आपको नीचे दिए गए कॉलम में सही जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी भरने के बाद कैप्चा कोड भरें, जो कि सामने एक इमेज में दिख रहा है। इसके बाद सबमिट बटन पर टैप करें।
  • इतना करने के बाद आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां आपको आधार और पैन नंबर एंटर करना होगा। जानकारी एंटर करते समय सावधान रहे, जिससे दोबारा गलत जानकारी दर्ज ना हो।
  • अब आपको दस्तावेज सबमिट कर 120 रुपये का भुगतान करना होगा।
  • इसके बाद आपको ओटीपी मिलेगा, जिसको सबमिट करना पड़ेगा।
  • अब आपको एक फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे आप सेव कर सकते हैं या प्रिंट करके रख सकते हैं।
  • आवेदन करने के बाद आपके द्ववारा दिए गए पते पर पैन कार्ड 15 दिनों में पहुंच जाएगा।

कार्ड खो जाने पर दर्ज करवाएं एफआईआरअगर आपका पैन कार्ड खो जाता है, तो आप तुरंत एफआईआर दर्ज करवा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि पैन कार्ड खो जाने की स्थिति में फ्रॉड भी हो सकता है और इससे बचने के लिए आपके द्वारा आवश्यक कदम उटाना जरूरी है। पैन कार्ड खो जाने पर आपको कई समस्याएं हो सकती है। इसलिए एफआईआर दर्ज कराने के बाद आप दूसरे कार्ड के लिए आवेदन करें।

हो सकता है 10 हजार रुपये का जुर्मानाकुछ महीने पहले ही करदाताओं की समस्या को दूर करने के लिए आयकर विभाग ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की जगह आधार नंबर इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन यदि आप इस नियम का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत आधार नंबर देते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इन स्थितियों में लगेगा जुर्माना

  • पैन की जगह गलत आधार नंबर देने पर।
  • किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन पर पैन और आधार दोनों की नहीं देने पर।
  • आधार नंबर के साथ बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन नहीं देने पर ने पर यदि आईडेंटिफिकेशन फेल रहता है तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा।