Home क्षेत्रीय खबरें / अन्य खबरें पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत स्थापित किए जा सकते हैं...

पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत स्थापित किए जा सकते हैं उद्यम, 10 लाख मिलेगी सब्सिडी

0

खाद्य उद्योग स्थापित करने व वर्तमान खाद्य उद्योग का विस्तार करने के लिए हरियाणा सरकार की योजना का लाभ उठाया जा सकता है। लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि इन उद्योग के माध्यम से रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सकें। हरियाणा में नवगठित एमएसएमई विभाग में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यमियों द्वारा आवेदन किए जा सकते हैं। उद्योग इकाई स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट लागत एक करोड़ तक हो सकती है। सरकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत नए उद्यमियों के माध्यम से उद्योग स्थापित करवाना चाहती है और पहले से स्थापित खाद्य उद्योग के संचालकों को भी सहायता प्रदान करना चाहती है। पहले से कार्य कर रहे उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण का कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकते है। इस योजना से प्रतिस्पर्धा और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जिसमें व्यक्तिगत व नए सूक्ष्म उद्यम के लिए क्रेडिट लिक्ड सब्सिडी द्वारा सहायता दी जाएगी। परियोजना की कुल लागत का 35 फीसद या अधिकतम 10 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में मिल सकते हैं।

स्थापित किए जा सकते हैं कई उद्यम

योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, डेयरी, बेकरी प्रसंस्करण, मिष्ठान प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण, मसाले प्रसंस्करण, वसा तेल बीज प्रसंस्करण, लघु वन उत्पाद प्रसंस्करण इत्यादि उद्यम स्थापित किए जा सकेंगे। जिला चरखी दादरी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के तहत कुकुरबिट्स से संबंधित इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। इस योजना के तहत नया उद्यम स्थापित करने या पुराने उद्यम में ही प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी पीएमएफएमई.एमओएफपीआइ.जीओवी.इन पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकता है।