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अगर निष्क्रिय हो गया है PPF अकाउंट तो घबराएं नहीं, ऐसे आसानी से करें दोबारा शुरू

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) टैक्‍स बचत और निवेश का सबसे लोकप्रिय और आसान विकल्‍प है. पीपीएफ में आप 500 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं. इसमें साल में 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है. टैक्‍स फायदों की बात करें तो यह निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट (Tax Exemption) देता है. वहीं, ब्याज आय पर और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स नहीं चुकाना होता है. PPF अकाउंट (PPF Account) में हर साल न्यूनतम 500 रुपए जमा कराने होते हैं. अगर किसी वित्त वर्ष में 500 रुपए जमा नहीं कराए जाते हैं तो पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय (Inactive) हो जाता है.

खाता निष्क्रिय होने के चलते पीपीएफ के जरिए मिलने वाले अन्‍य लाभ भी प्राप्‍त नहीं हो पाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि इसमें निवेश जारी रखा जाए. वहीं, यदि किसी कारणवश पीपीएफ खाता निष्‍क्रिय (PPF Account Deactivated) हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बंद पड़ा PPF खाता आसानी से चालू हो जाता है. इसके लिए कुछ जुर्माना जरूर देना पड़ता है और कुछ कागजी कार्रवाई करनी होती है.

ऐसे कराएं दोबारा चालू (How to revive deactivated  PPF account)

PPF खाता दोबारा चालू करने के लिए आपको उस बैंक या पोस्‍ट ऑफिस जाना होगा, जहां पर आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है. यहां आपको खाता दोबारा चालू कराने के लिए एक फार्म भरना होगा. इसके साथ ही आपको जिन वर्षों में आपने इसमें निवेश नहीं किया है वो एरियर राशि चुकानी होगी और साथ ही प्रतिवर्ष के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना भी देना होगा.

ऐसे लगाएं हिसाब

PPF के मामले में पैनाल्‍टी और एरियर गणित ज्‍यादा जटिल नहीं है. मान लें कि आपका पीपीएफ खाता 4 साल से बंद है. तो आपको चार साल के हिसाब से 2,000 रुपये एरियर अदा करने होंगे. इसके साथ ही आपको 200 रुपये की पैनाल्‍टी प्रतिवर्ष के 50 रुपए के हिसाब से चुकानी होगी.

निष्क्रिय न रहने दें खाता (Disadvantages of Deactivated PPF Account)

2016 में सरकार ने कुछ खास स्थितियों में मैच्योरिटी के पहले पीपीएफ खाते को बंद करने की अनुमति दी है. इन स्थितियों में जानलेवा बीमारी का इलाज या बच्चे की शिक्षा के लिए खर्च शामिल हैं. पीपीएफ खाते के पांच साल चलने के बाद ही इसमें निवेश करने वाला ऐसा कर सकता है. इसके अलावा तीसरे वित्त वर्ष के बाद छठे वित्त वर्ष के समाप्त होने तक पीपीएफ खाते में बैलेंस पर लोन लिया जा सकता है. निष्क्रिय हुए पीपीएफ खाते में यह लाभ नहीं मिलता है.