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 गाड़ी के कागज और लाइसेंस नहीं है  तब भी नहीं कटेगा चालान, जानिए क्या है तरीका?

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अगर आप बाइक या कार चलाते हैं तो अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागज जैसे रजिश्ट्रेशन (RC), बीमा (insurance) और पॉलूशन सर्टिफिकेट साथ रखने की जरूरत नहीं है. ट्रैफिक पुलिस के पड़कने पर आप बिना इन सब को चालान कटाने से बच सकते हैं. दरअसल, अब सड़क पर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को डिजी-लॉकर (DigiLocker) प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन (mParivahan) मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप में रखे दस्तावेजों को दिखा सकते हैं.

केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद अब सभी राज्यों में एम-परिवहन एप और डिजी लॉकर में मौजूद दस्तावेजों को मानना होगा. अब इसको कानूनी मान्यता भी प्रदान कर दी गई है. इस आदेश के बाद सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अखबारों में इसको लेकर विज्ञापन देकर लोगों को जागरूक कर रही है.

क्या होता है DigiLocker
DigiLocker एक तरह का डिजीटल लॉकर है, जिसे पीएम मोदी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था. डिजीलॉकर को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया गया था. डिजीलॉकर खाता खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है. डिजीलॉकर में देश के नागरिक अपने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और अब ड्राइविंग लाइसेंस या और भी कई महत्वपूर्ण सरकारी प्रमाणपत्र स्टोर कर सकते हैं.

ऐसे बनाएं डिजिलॉकर में अपना अकाउंट
• सबसे पहले digitallocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं लेकिन सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका फोन नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं. अगर फोन रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
• इसके बाद Sign Up पर क्लिक करें और अपना नाम, बर्थ डेट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ य ईमेल आईडी, पासवर्ड डालें. पासवर्ड आपको खुद बनाना होगा.
• इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर एंटर करें. जैसे ही आप आधार नंबर एंटर करेंगे आपको 2 विकल्प मिलेंगे. OTP और फिंगरप्रिंट. आप इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं.
• जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वैसे ही आपको यूजरनेम और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, जिसकी मदद से आप डिजिलॉकर को लॉग-इन कर सकेंगे.