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आधार कार्ड में आप बार-बार नहीं बदल सकते नाम, जानिए कौन से अपडेट के लिए मिलते हैं कितने मौके

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आधार कार्ड (Aadhar card) आज एक महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज बन चुका है. आधार कार्ड बाकी कागजातों से इसलिए अलग होता है क्योंकि इसमें नागरिकों की बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होती है. आधार की बढ़ती उपयोगिता के कारण इसे अपडेट रखना बहुत जरूरी है.

कई बार आधार बनवाते वक्त कई जानकारियां गलत दर्ज हो जाती हैं या फिर वे अधूरी होती हैं.  इसके कारण बाद में आधार कार्ड इस्तेमाल करवाते वक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए आधार में सभी जानकारियों का सम्‍पूर्ण होना जरूरी है. आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI  आधार कार्ड में नाम,  जन्‍म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, लिंग आदि जानकारी बदलने की सुविधा प्रदान करता है. लेकिन, इन महत्‍वपूर्ण तत्‍वों में से कुछ को बार-बार नहीं बदल सकते. आइये, जानते हैं कौन सा अपडेट आप कितनी बार कर सकते हैं.

दो बार कर सकते हैं नाम चेंज

आधार कार्ड में अगर नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है या शादी के बाद महिलाएं अपने सरनेम में बदलाव करना चाहती हैं तो वह ऐसा कर सकती है. UIDAI  ऑलनाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से नाम में बदलाव किया जा सकता है. लेकिन,  नाम अपडेट (Name Update in Aadhar card) केवल दो बार ही कर सकते हैं.

जेंडर केवल एक बार होता है चेंज

कई आधार कार्ड बनवाते समय लिंग (Gender) गलत दर्ज हो जाता है. UIDAI के नियमों के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है. जेंडर अपडेट (Gender Update in Aadhar card)  करने के लिए आपको केवल एक बार मौका मिलता है.

जन्‍मतिथि में बदलाव का बस एक मौका

UIDAI के बनाए गए नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड में गलत जन्‍म तिथि दर्ज होने पर इसे केवल  बार ही अपडेट (Date Of Birth Update in Aadhar card) किया जा सकता है. इसके बाद इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है.

ये जानकारियां कभी भी बदलिए

आधार में घर के एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगर प्रिंट और रेटिना स्कैन को आप बार-बार अपडेट करा सकते हैं. इन्हें अपडेट कराने की कोई सीमा तय नहीं की गई है.