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इन 3 दिनों में भर लो इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो बन जाएगा सिरदर्द

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वित्त वर्ष 2020/21 (असेसमेंट ईयर 2021/22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. हालांकि ये पहले 31 जुलाई 2021 थी, लेकिन कोविड के चलते सरकार ने इसे 31 मार्च 2022 कर दिया था. आज से गिनें तो आज को मिलाकर कुल 3 दिन बचे हैं. तो यदि आप भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है तो इस समयावधि के दौरान भर लें.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को रिटर्न (Income Tax Return-ITR) जो समय दिया है, यदि उस समय के दौरान इस काम को पूरा नहीं किया जाता है तो सेक्शन 142(1) या 148 के तहत ऐसे टैक्सपेयर जांच के दायरे में आ जाएंगे. 142(1) के तहत कारण बताओ नोटिस भी मिल सकता है.

यदि ITR नहीं भरा तो क्या-क्या होगा?

आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 234F के तहत आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर ₹5,000 का जुर्माना है. हालांकि, जिनकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो उनके लिए यह जुर्माना राशि ₹1,000 ही होगी.

यह नियम सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होता है और ये पेनल्टी उन पर भी लगेगी, जिनका अमाउंट टैक्स योग्य नहीं है. आयकर विभाग देने योग्य टैक्स (Tax payable) के 50 प्रतिशत का जुर्माना भी लगा सकता है. यही नहीं कुछ मामलों में 3 साल तक की जेल का नियम भी रखा गया है. जुर्माने का भुगतान करने के अलावा टैक्सपेयर्स को ब्याज भी देना पड़ सकता है. यह ब्याज 1 प्रतिशत प्रति माह होगा.

यदि आप अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको ऊंची दर पर TDS (सोर्स पर टैक्स कटौती) झेलनी पड़ सकती है. पिछले साल के बजट में एक प्रस्ताव के तहत ITR फाइल न करने वालों (Non-Filers) को सामान्य दर से दोगुना या 5 प्रतिशत पर TDS झेलना पड़ेगा. एक ‘Non-Filer’ वह व्यक्ति होता है, जिसने टैक्स काटे जाने वाले वर्ष के पहले 2 वर्षों में आईटीआर दाखिल न किया हो.

इतना ही नहीं, यदि आप निर्धारित समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आप TDS कलेक्शन से मिलने योग्य रिफंड भी हासिल नहीं कर पाएंगे. आयकर विभाग ने पिछले हफ्ते ट्वीट किया था कि 1 अप्रैल 2021 से 20 मार्च 2022 तक 2.26 करोड़ करदाताओं को रिफंड के रूप में ₹1,92,720 करोड़ से अधिक जारी किए गए हैं.

तो अब क्या करें?

सबसे पहले तो ITR भरने की ये तारीख नोट कर लें- 31 मार्च 2022. ये आयकर विभाग द्वारा दिए गए 3 महीने के ग्रेस पीरियड का अंतिम दिन होगा. अब आपको अपने सभी स्रोतों से प्राप्त आय और अपने निवेश की पूरी जानकारी एकत्र करके किसी एक्सपर्ट से मिलना है, जो आपकी रिटर्न फाइल कर सके. लेकिन, यदि आप खुद भरना चाहें तो इसे ऑनलाइन भर सकते हैं.