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चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पढ़ें SC के 10 तीखे सवाल

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मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त रुख अपना रहा है. गुरुवार को फिर हुई मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल जवाब किए. इस दौरान सरकार के जवाबों सेसुप्रीम कोर्ट असंतुष्टदिखा. चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार से कहा कि आपने सब एक ही दिन में कैसे कर दिया. आपने उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन निकासी, उसी दिन आवेदन, उसी दिन नियुक्ति. 24 घंटे भी फाइल नहीं चली है. बिजली की तेजी से नियुक्ति हुई?

1- बस एक दिन में सबकुछ?

जवाब में एजी ने कहा कि ये सभी फैक्टर है, जिस पर विचार किया गया है. एजी ने कहा कि इसी तरह सिस्टम काम कर रहा है. कन्वेंशन काम कर रहा है. हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि यह एक मुआवज़ा है, क्योंकि यह एक निश्चित तरीके से हो रहा है. जस्टिस रस्तोगी ने कहा माफ कीजिएगा. हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं. कृपया कुछ भी अनुमान न लगाएं. हम प्रक्रिया पर हैं. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे यह सवाल खुद से पूछने दीजिए. कितनी नियुक्तियां इतनी तेजी से होती हैं.

2- सबसे जूनियर का चयन क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून मंत्री ने 4 नाम भेजे. सवाल यह भी है कि यही 4 नाम क्यों भेजे गए. फिर उसमें से सबसे जूनियर अधिकारी कैसे चुना गया. रिटायर होने जा रहे अधिकारी ने इस पद पर आने से पहले VRS भी लिया. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रक्रिया में कुछ गलत नहीं हुआ. पहले भी 12 से 24 घंटे में नियुक्ति हुई है. 4 नाम डीओपीटी के डेटाबेस से लिए गए. वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है. पर यही 4 क्यों? फिर उनमें से सबसे जूनियर का चयन क्यों? नाम लिए जाते समय वरिष्ठता, रिटारमेंट, उम्र आदि को देखा जाता है. इसकी पूरी व्यवस्था है. आयु की जगह बैच के आधार पर वरिष्ठता मानते हैं.

3- यह जल्दबाजी क्यों की गई?

जस्टिस जोसेफ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 18 तारीख को हम मामले की सुनवाई करते हैं, जिस दिन आप फाइल पेश करते हैं, उसी दिन पीएम कहते हैं कि मैं उनके नाम की सिफारिश करता हूं. यह जल्दबाजी क्यों की गई? जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि आपके अनुसार, यह वैकेंसी 15 मई को उपलब्ध हुई थी. क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि 15 मई से 18 नवंबर तक आपने क्या किया? सरकार को क्या हो गया कि आपने यह नियुक्ति एक ही दिन में सुपरफास्ट कर दी? उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन निकासी, उसी दिन आवेदन, उसी दिन नियुक्ति. 24 घंटे भी फाइल नहीं चली है. बिजली की तेजी से नियुक्ति हुई?

4- आप 4 नामों को कैसे लाते हैं. क्या आधार है?

जस्टिस जोसेफ ने कहा यह सवाल हम आखिरी बार पूछेंगे. और फिर उसके बाद हम यह सवाल पूछना बंद कर देंगे. आप इन 4 नामों में कैसे लाते हैं. क्या आधार है? एजी ने वही जवाब फिर दोहराया. इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा तो अंतत: आप कह रहे हैं कि केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता है, जो नियुक्ति के कगार पर हैं. ताकि उन्हें पूरे 6 साल का पीरियड न मिले. सावधानी से. क्या वह कानून है? आप धारा 6 का उल्लंघन कर रहे हैं. यह हम साफ कह रहे हैं.

5- कैसे करते हैं चयन?

जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि हम वास्तव में नियुक्ति के ढांचे को लेकर चिंतित हैं. अपने सबमिशन पर आएं. इसमें कहा गया है कि रखी गई सूची के आधार पर आपने 4 नामों की सिफारिश की है. मैं यह समझना चाहता हूं कि नामों के विशाल भंडार में से आप वास्तव में किसी नाम का चयन कैसे करते हैं. मुझे बेबाक होने दें. जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमारे पास किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं है. यह व्यक्ति वास्तव में एकैडमिक रूप से उत्कृष्ट है. लेकिन हम नियुक्ति की संरचना से चिंतित हैं.

6- आपने किसी को फिल्टर करने के लिए क्या मैकेनिज्म अपनाया?

जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि देखिए आप जो कह रहे हैं हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. हम तंत्र पर हैं. हम अभी आपके द्वारा संदर्भित डेटाबेस पर गए हैं. हमने एक ही कैडर कि बड़ी संख्या में अधिकारियों को देखा. आपने यह भी कहा कि आप कार्यकाल को देखकर भी नियुक्ति करते हैं. ताकि व्यक्ति को पूरे 6 साल का कार्यकाल मिले. अब डेटाबेस में युवा भी हैं. हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस एज फैक्टर, इस बैच वगैरह से किसी को फिल्टर करने के लिए क्या मैकेनिज्म अपनाया. एजी ने कहा कि इसे देखने के दो तरीके हैं. एक यह है कि मुझे कोई चाहिए तो मैं उसे लेता हूं. दूसरा फैक्टर सहूलियत का है. जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या कोई लेंस है? जिससे कार्यपालिका कहेगी कि यह व्यक्ति विनम्र है और फिर कोई कहेगा कि वह विनम्र नहीं है. आप कैसे न्याय करते हैं.

7- आपने कैसे चयन किया?

जस्टिस जोसफ ने कहा कृपया पहले हमें बताएं कि आप इस सूची को कैसे तय करते हैं. जस्टिस जोसेफ ने पूछा कि कोई है जो दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाला था. जिन 4 नामों की सिफारिश की गई थी, उनमें वह सबसे कम उम्र के हैं. आपने कैसे चयन किया. हम यह जानना चाहते हैं.

8- कैसे 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए?

जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि तो प्लीज हमें दिखाइए. जस्टिस जोसेफ ने कहा कि आपको समझना चाहिए कि यह विरोधात्मक नहीं है. यह हमारी समझ के लिए है. हम समझते हैं कि एक प्रणाली है, जिसने अच्छा काम किया है. लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप इस डेटाबेस को कैसे बनाते हैं. एजी ने कहा कि इस डेटाबेस में कोई भी देख सकता है. यह सार्वजनिक होता है, वेबसाइट पर है. डीओपीटी द्वारा अनुरक्षित है. कोई भी देख सकता है. जस्टिस जोसेफ ने कहा कि फिर कैसे 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए? वही हम जानना चाहते हैं. वहीं जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि कैसे कानून मंत्रालय ने इन नामों को फ़िल्टर किया. जवाब में एजी ने कहा कि निश्चित आधार हैं. जैसे कि चुनाव आयोग में उनका कार्यकाल रहेगा.

9- कार्यकाल को भी स्पष्ट करने की जरूरत

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि अब इस कार्यकाल को भी स्पष्ट करने की जरूरत है. आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वह सेवानिवृत्ति से सिर्फ 5 वर्ष दूर नहीं हो सकता है. क्योंकि उन्हें बाद में 6 साल तक सीईसी के पद पर भी काम करना है. जवाब में एजी ने कहा, लेकिन हमें वरिष्ठता के पहलू में भी जाने की जरूरत है. वहां कुछ लिबर्टी है.

जस्टिस जोसेफ ने कहा, देखिए आप कहते हैं कि सीईसी की नियुक्ति 6 ​​साल के लिए होगी. अब सीईसी की नियुक्ति ईसी में से की जाती है. तो इसका मतलब है कि आपको उस आधार पर नियुक्त करने की जरूरत है, ताकि उसे इतना समय मिल सके. अब आप जो कर रहे हैं वह बिल्कुल विपरीत है. इतना समय ही नहीं दे रहे हैं. अटॉर्नी ने कहा कि कल की दलील में इस सवाल का जवाब दिया गया था. जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं. एजी ने कहा कि शॉर्टलिस्टिंग वरिष्ठता, सेवानिवृत्ति आदि के आधार पर की जाती है. जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से.

10- आपका आधार क्या है?

जस्टिस बोस ने पूछा कि हम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अधिसूचना, नियुक्ति, आदि पाते हैं आगे क्या? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह इत्तिफाक की बात है. वह पंजाब कैडर के व्यक्ति हैं. जस्टिस बोस ने पूछा अमूमन ऐसा नहीं होता है. जवाब में एजी ने कहा कि यह सामान्य है. वह वैसे भी रिटायर होने वाले थे. जस्टिस रस्तोगी ने पूछा कि आपका आधार क्या है?