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Section 144 in Mumbai | मुंबई: आगामी 2 जनवरी तक धारा 144 लागू, ये सब होगा बैन, जानें पूरा आदेश

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मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई (Mumbai) से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, यहां आगामी 2 जनवरी 2023 तक मुंबई पुलिस ने कर्फ्यू (Curfew) जैसी पाबंदियां लगा दी हैं।

दरअसल यहां आगामी 2 जनवरी 2023 तक शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने आगामी 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक शहर में धारा 144 (Section 144) लागू कर दिया है। वहीं इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इतना ही नहीं इस दौरान 5 या इससे अधिक लोगों के एक साथ एक जगह इकट्ठा होने पर भी अब रोक लगा दी गई है। इस बाबत मुंबई पुलिस द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, आगामी 4 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक शहर में हथियारों, फायर आर्म्स, तलवारों और अन्य हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गानों के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

ये सब रहेगा बैनआगामी 2 जनवरी तक मुंबई में लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र और बैंड बजाने के साथ-साथ पटाखे जलाने पर भी पाबंदी रहेगी।वहीं अब विवाह समारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की बड़ी बैठकों पर पाबंदी लगेगी ।अदालतों, सरकारी कार्यालयों और स्थानीय निकायों के आसपास लोगों के जमावड़े पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।स्कूल-कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बैठक पर भी पुर्णतः प्रतिबंध लगेगा ।सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी और प्रदर्शन पर अब रोक रहेगी।तेज आवाज में गाना बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।कारखानों के सामान्य व्यवसाय के लिए बैठक पर भी अब प्रतिबंध होगा।दुकानों व प्रतिष्ठानों या व्यवसाय से जुड़ी सभी बैठकों-सभाओं व जुलूसों के प्रदर्शन पर भी अब प्रतिबंध।

क्या है सेक्शन 144

जानकारी दें कि, सेक्शन 144 यानी धारा 144 को संवैधानिक भाषा में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC की धारा 144 कहा जाता है। इस धारा की रूप रेखा राज रत्न ईएफ देबु ने तैयार की थी। जो पहली बार साल 1861 में बड़ौदा स्टेट में लागू की गई थी। इस महत्वपूर्ण धारा का इस्तेमाल सुरक्षा संबंधी खतरे या दंगे की आंशका होने पर क्षेत्र में शांति कायम हेतु होता है।