Home समाचार सरकार ने दी मंजूरी, 1 अक्टूबर से बदलेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस

सरकार ने दी मंजूरी, 1 अक्टूबर से बदलेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस

0

सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के नियमों को आसान कर रही है. अगले पांच महीने यानी 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) एक जैसे होंगे. मतलब साफ है कि अब हर राज्य में अब डीएल और आरसी का कलर एक जैसा ही होगा और उनमें जानकारियां समान जगह पर ही होंगी. इसको लेकर केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है. देश में रोजाना करीब 32,000 डीएल या तो इशू होते हैं या रीन्यू किए जाते हैं. इसी तरह रोजाना करीब 43,000 गाड़ियां रजिस्टर या री-रजिस्टर होती हैं. इस नए डीएल या आरसी में 15-20 रुपये से अधिक का खर्च नहीं होगा. ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस बदलाव से ट्रैफिक का जिम्मा संभालने के जिम्मेदारों को भी सहूलियत होगी.

(1) बदल जाएगा आपका DL- इस फैसले से डीएल और आरसी में जानकारियों को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी. अब तक हर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार ही डीएल और आरसी का फॉर्मेट तैयार करता है. जिसकी वजह से किसी राज्य में कुछ जानकारियां अगर डीएल के फ्रंट पर हैं तो कुछ राज्यों में वहीं जानकारियां पीछे की ओर होती हैं. लेकिन अब सभी राज्यों में जो भी डीएल या आरसी बनेंगे, उनमें एक जैसी जगह पर ही जानकारी दी जाएगी. 

(2) अब स्मार्ट होगा DL-  इन स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे जिसके चलते अतीत में किए गए नियम उल्लंघनों को छिपाना लगभग असंभव होगा.

>> इस क्यूआर कोड के जरिए केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस से ड्राइवर या वाहन के पिछले रिकॉर्ड को एक डिवाइस के जरिए पढ़ा जा सकेगा.

>> ट्रैफिक पुलिस को उनके पास मौजूद डिवाइस में कार्ड को डालते ही या क्यूआर कोड को स्कैन करते ही गाड़ी और ड्राइवर की सारी डिटेल मिल जाएंगी.

>> इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी राज्यों को एक अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीवीसी आधारित बनाने होंगे या फिर पोलिकार्बोनेट होंगे.

>> इनमें चिप भी लगी होगी और जानकारी भी उसी फॉर्मेट में होगी, जिसमें केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है.