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Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ के चक्कर लगाना हुई पुरानी बात, अब घर बैठे हो जाएगा काम

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अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं अब घर बैठे ऐसे आवेदन कर सकते हैं.

Driving Licence Online: एक समय था जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए महीनों लग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे अब यह काम बहुत ही आसान हो गया है.

पहले इसके लिए आरटीओ के कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह काम घर बैठे ही हो सकता है और यह सब हुआ है इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के कारण. अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घर बैठे ही अप्लाई किया जा सकता है. यदि आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जो कि केवल 6 महीनों के लिए ही वैध होता है और इस अवधि के दौरान ही आपको स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है और यदि आपने इन 6 महीनों में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपको दोबारा से लर्नर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा. तो चलिए जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जा सकता है.

ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

Step 1: लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ को ओपन करना होगा.

Step 2: इस साइट को ओपन करने के बाद अब आपको यहां दिए गए Driving Licence Related Services विकल्प पर टैप करना होगा. इसके बाद आपको अपना राज्य चुनकर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का विकल्प सेलेक्ट करना होगा.

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Step 3: लर्नर लाइसेंस के लिए पहले दिए गए फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद अब अगले चरण में आपको यहां मांगें गए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और इसके बाद आपको अपने ऑनलाइन टेस्ट के लिए तारीख का चुनाव करना होगा. इसके बाद आपको तय तारीख पर टेस्ट देना होगा. लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 महीने तक होती है.