Home समाचार केरल हाईकोर्ट ने कहा, मोबाइल बिल नहीं भर पाना अपराध नहीं

केरल हाईकोर्ट ने कहा, मोबाइल बिल नहीं भर पाना अपराध नहीं

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तिरुवनंतपुरम। मोबाइल बिल ना भरने पर एक कस्टमर के खिलाफ टेलीकाम कंपनी द्वारा दायर कराए गए आपराधिक धोखाधड़ी के केस को केरल हाईकोर्ट ने सिविल विवाद मानते हुए खारिज कर दिया है।

एयरटेल कंपनी ने कस्टमर अब्दुल हाकिम के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि अब्दुल ने 21 जुलाई 2006 से 21 नवंबर 2006 तक के वक्त के दौरान कंपनी का 97 हजार 678 रुपए का यूजर चार्ज नहीं भरा है। इसके खिलाफ हाकिम हाईकोर्ट पहुंचा था और केस खारिज करने की मांग की थी।

कोर्ट में हाकिम की तरफ से पक्ष रखा गया था कि ये मामला दो पार्टियों के बीच एग्रीमेंट से जुड़ा है और इसीलिए ट्रांजेक्शन पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है।

जस्टिस टीवी अनिल कुमार ने केस की सुनवाई के बाद कहा कि IPC के सेक्शन 420 के तहत ये मामला आपराधिक कृत्य नहीं है।

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