Home समाचार Ticket Refund Rules: ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर कटेगा कितना चार्ज? रेलवे...

Ticket Refund Rules: ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर कटेगा कितना चार्ज? रेलवे के ये नियम जानने जरूरी

0

IRCTC Ticket Refund Rules: भारतीय रेल (Indian Railways) में सफर के लिए अगर आप टिकट बुक (Ticket Booking) कराते हैं और किसी कारण से यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, तो टिकट के रिफंड (Train Ticket Refund) के नियमों जानकारी होना बेहद जरूरी है. यदि आपको रेलवे के रिफंड के नियमों (Railway Ticket Refund) की सही जानकारी है तो टिकट कैंसिलेशन (Ticket Cancellation) का चार्ज कम कटेगा और आपके पैसे का कम से कम नुकसान होगा. आइए जानते हैं भारतीय रेलवे में टिकट रिफंड के क्या नियम हैं….


RAC और वेटलिस्ट टिकट रिफंड
अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी RAC और वेटिंग लिस्ट में है और आप ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले अपना टिकट कैंसिल (Ticket Cancel) कराते हैं तो स्लीपर क्लास में 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. जबकि एसी क्लास में 65 रुपये की कटौती होगी और बाकी की धनराशि आपको वापस मिल जाएगी.

कंफर्म टिकट रिफंड
अगर आपका टिकट कंफर्म है और अचानक आपकी यात्रा में परिवर्तन होता है या यात्रा कैंसिल होती है तो टिकट कैंसिलेशन को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. क्योंकि रेलवे टिकट (Railway Ticket) के कैंसिलेशन के नियमों के अनुसार कंफर्म टिकट में कैंसिलेशन के दौरान समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अगर आपको इस समय सीमा की सही जानकारी है तो आपका कैंसिलेशन चार्ज कम कटेगा और आपके पैसे का कम नुकसान होगा. खास बात यह है कि अगर आपका टिकट कंफर्म है और ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 4 घंटे से पहले टिकट कैंसिल नहीं करा पाते हैं, तो आपको रेलवे की तरफ से किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलता है.

आइए जानते हैं कि कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन के लिए क्या नियम है….
अगर आपका टिकट कंफर्म है तो ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले जनरल क्लास (2S) में 60 रुपये प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज देना होगा. वहीं, स्लीपर क्लास में 120 रुपये की कटौती होगी. जबकि एसी चेयर कार और थर्ड एसी में 180 रुपये का चार्ज काटा जाएगा. सेकंड एसी में 200 रुपये, फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपये की कटौती की जाएगी. साथ ही इस पर जीएसटी भी लगेगा. ध्यान देने की बात यह है कि स्लीपर क्लास के किसी भी टिकट पर जीएसटी नहीं लगती जबकि एसी क्लास के टिकट पर रेलवे जीएसटी भी चार्ज करता है.

अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से और 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक कैंसिल कराते हैं तो टिकट की धनराशि की 25% कटौती की जाती है. वहीं, ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं. तो आपके टिकट का आधा पैसा यानी 50% धनराशि की कटौती की जाती है. लेकिन, अगर आप ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करा पाए. तो इसके बाद आपको रिफंड का एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा.

इसलिए यह बेहद जरूरी है कि कंफर्म टिकट को ट्रेन के शेड्यूल पार्सल टाइम से 4 घंटे से पहले और वेटलिस्ट और RAC टिकट को ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले जरूर कैंसिल करा लें. वरना आपको रिफंड यानी पैसा वापस नहीं मिलेगा.